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    • जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा

      जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा

    न्यायालय के बारे में

    सरगुजा जिले का न्यायिक इतिहास सरगुजा रियासत के दौरान अस्तित्व में आया। सरगुजा की रियासत, तीसरे अंग्लो मराठा युद्ध के बाद, वर्ष 1818 में भारत की ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में आ गई। ऐसा माना जाता है कि सरगुजा राज्य जशपुर, उदयपुर (धर्मजयगढ़, जिला-रायगढ़), चंगभाखर और कोरिया के वर्तमान राज्यों के अधिपति के रूप में संचालित था।

    सरगुजा रियासत के मूल शासक का वंशानुगत शीर्षक महाराजा था, जिसने पूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग किया था। शासक की पहल पर वर्ष 1944 में 3 सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई। राज्य चैंबर ऑफ प्रिंसेस के मूल घटक सदस्यों में से एक था, कई छोटे राज्यों का अप्रत्यक्ष रूप से 12 राजकुमारों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जो उनके द्वारा समय-समय पर चुने गए थे। 1940 में सरगुजा के महाराजा को उनके ही अधिकार में चेंबर में भर्ती कराया गया। इसका प्रमाण स्थानीय कलेक्टोरेट भवन के मुख्य द्वार पर मिलता है जहाँ शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ एक संयुक्त उच्च न्यायालय भवन उपलब्ध था जो वर्ष 1936 में बनाया गया था, तब यह जिला मध्य प्रांत और बरार राज्य के अधीन था। शासक ने न्यायाधीश के रूप में भी अध्यक्षता की।
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    मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा
    Shri R M Pandey
    पोर्टफोलिओ न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय
    SHRI K L CHARYANI
    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के एल चरयाणी

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